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पुरुष सिपाही पद के लिए 66 परीक्षा केन्द्रों में 18 हजार 666 परीक्षार्थी परीक्षा: फुलिया

कुरुक्षेत्र 21 दिसम्बर जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 23 दिसम्बर को 10 बजकर 30 मिनट से 12 बजे तक व सायं के सत्र में 3 बजे से लेकर 4 बजकर 30 मिनट तक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं को सुचारु रुप से चलाने के लिए परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परीधि में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए है। इसके लिए कुरुक्षेत्र जिले में 66 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है। इन परीक्षा केन्द्रों में 18 हजार 666 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।
जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र जिले में पुरुष पद के लिए 23 दिसम्बर को दो सत्रों में होने वाली परीक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे और परीक्षा को नकलरहित व सुचारु रुप से सम्पन्न किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए एसडीएम पिहोवा, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, उपमंडल अधिकारी थानेसर, एसडीएम लाडवा, एमडी शुगर मिल शाहबाद, जिला मत्स्य अधिकारी, जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी को नोडल अधिकारी और एक्सईन जनस्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग के एक्सईन, काडा के एक्सईन, यूएनबीवीएन के एक्सईन पिहोवा, पंचायती राज के एक्सईन, कृषि एवं कल्याण विभाग के उपनिदेशक, उप आबकारी एवं काराधान आयुक्त, जिला वन अधिकारी, जिला नगर योजनाकार अधिकारी, जिला बाल कल्याण अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी, एक्सईन पीडब्लयूडी, सचिव रैडक्रास, एक्सईन बीएंडआर व एक्सईन बिजली विभाग शाहबाद को डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के लिए थानेसर में 52 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है। इन परीक्षा केन्द्रों में 14 हजार 730 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके अलावा शाहबाद के 6 परीक्षा केन्द्रों में 1752 और पिहोवा में 8 परीक्षा केन्द्रों में 2184 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षा का सुचारु रुप से संचालन करने के लिए के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर की परीधि में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए है। यह आदेश 23 दिसम्बर 2018 को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से लेकर सांय 4 बजकर 30 मिनट तक जारी रहेंगे। इस समयावधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परीधि में किसी भी प्रकार का हथियार, मोबाईल फोन, वाई-फाई यंत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं परीक्षा केन्द्रों के आसपास फोटो स्टेट की मशीने भी बंद रखी जाएंगी। इन आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

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