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स्टैनोग्राफी की परीक्षाओं को लेकर लगाई धारा 144

कुरुक्षेत्र 5 फरवरी जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला द्वारा स्टैनोग्राफी शार्टहैंड एंड ट्रांस्क्रीपशन के पद के लिए परीक्षा का आयोजन आगामी 6 फरवरी से 10 फरवरी 2019 तक कुरुक्षेत्र जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में किया जाएगा। इन परीक्षाओं को सुचारु रुप से चलाने के लिए परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परीधि में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए है।
जिलाधीश ने मंगलवार को जारी आदेशों में कहा है कि परीक्षा के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षा का सुचारु रुप से संचालन करने के लिए के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर की परीधि में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए है। यह आदेश 6 फरवरी से 10 फरवरी 2019 तक जारी रहेंगे। इस समयावधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परीधि में किसी भी प्रकार का हथियार, मोबाईल फोन, वाई-फाई यंत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं परीक्षा केन्द्रों के आसपास फोटो स्टेट की मशीने भी बंद रखी जाएंगी। इन आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
परीक्षा को सुचारु रुप से चलाने के लिए 3 डयूटी मैजिस्टे्रट किए नियुक्त
उपायुक्त ने जारी आदेशों में कहा कि परीक्षा को नकल रहित व शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए 5 अधिकारियों को डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, जिनमें बीडीपीओ थानेसर को 6 व 7 फरवरी के लिए, बीडीपीओ पिपली को 8 व 9 फरवरी के लिए तथा नायब तहसीलदार लेखा थानेसर को 10 फरवरी के लिए डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। यह सभी अधिकारी सम्बन्धित डयूटी क्षेत्र में परीक्षा को सुचारु रुप से सम्पन्न करवाना सुनिश्चित करेंगे।

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