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मतदाता जागरुकता फोरम के तहत आमजन को मतदान के प्रति जागरुक करे अधिकारी: फुलिया

कुरुक्षेत्र 5 फरवरी उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने कहा कि मतदाता जागरुकता फोरम (वीएएफ) के माध्यम से एक विशेष अभियान के तहत आमजन को मतदान के प्रति जागरुक किया जा रहा है। उन्होंने कहा आने वाले लोकसभा चुनावों में सौ फीसदी मतदान करवाने के लिए और पात्र लोगों के वोट बनवाने के लिए प्रशासन की तरफ से मतदाता जागरुकता अभियान चलाया गया है। इसके लिए जिला के सभी विभागों में वोटर अवेर्नेस फोरम का गठन कर विभाग के एक अधिकारी को इस फोरम का नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।
उपायुक्त डा. एसएस ने आज यहां बातचीत करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार जिला के सभी विभागों में वोटर अवेर्नेस फोरम का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरुकता फोरम (वीएएफ) मतदाता सूचि में पंजीकरण एवं मतदान की वास्तविक गतिविधियों, निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धि मुलभूत सुविधाओं, विचारों व जागरुक चर्चाओं को साज्ञा करने का एक मंच है, इसका उदेश्य सभी कारपोरेट, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों में मतदान के प्रति जागरुकता को बढ़ावा देना है। इस फोरम का मुख्य लक्ष्य पात्र व्यक्तियों को मतदाता के रुप में पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा पंजीकृत मतदाताओं को एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से अपने नाम को सूचि में जांच करने के तरीको के बारे में अवगत करवाना है। इस अभियान के तहत विभिन्न स्कूलों, कालेजों व संस्थानों में मतदान से सम्बन्धित स्वीप गतिविधियों का आयोजन कर आमजन को मतदान के प्रति जागरुक किया जा रहा है। इसके साथ-साथ एक विशेष मतदाता जागरुकता रथ के माध्यम से भी गांव-गांव जाकर आमजन को अपना वोट बनवाने, मतदाता सूचि में नाम दर्ज करवाने, ईवीएम, वीवीपैट आदि की जानकारी भी प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से ज्यादा आयु का पात्र व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अपना वोट बनवा सकता है। इसके लिए आनलाईन या सम्बन्धित बीएलओ के पास जाकर फार्म 6 भरकर अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए अपनी पासपोर्ट साईज फोटो, उम्र और निवास से सम्बन्धित प्रमाण पत्र साथ सलंग्न किए जाने जरुरी है। इसके साथ-साथ अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूचि से अपना नाम हटवाना चाहता है तो वह फार्म 7 को भर सकता है। इसके अलावा किसी अन्य जगह पर चले जाने या मतदाता की मृत्यु होने की स्थिति में भी फार्म 7 को भरा जा सकता है। मतदाता सूचि में किसी प्रकार संशोधन के लिए फार्म 8 को भरकर सम्बन्धित बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते है। पता बदलने के लिए फार्म 8क को भरा जा सकता है।

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