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सभी वर्गों/समाज के व्यक्तियों की लड़कियों की शादी में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंर्तगत आर्थिक सहायता व अनुदान राशि प्रदान की जाती है

करनाल 17 फरवरी, हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से सभी वर्गों/समाज के व्यक्तियों की लड़कियों की शादी में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंर्तगत आर्थिक सहायता व अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिला की लडक़ी की शादी तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/विमुक्त जाति जिनका नाम बीपीएल सूची में दर्ज है, को बेटी की शादी में 51 हजार रूपये की राशि शगुन के रूप में प्रदान की जाती है। इसमें से 46 हजार रूपये की राशि आवेदक को विवाह के समय दी जाती है तथा 5 हजार रूपये की राशि शादी के 6 माह तक उस समय दी जाती है जब आवेदक मैरिज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करता हैं। यह जानकारी जिला कल्याण अधिकारी संजय देशवाल ने दी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंर्तगत अनुसूचित जाति को छोडक़र सभी वर्गों (बीपीएल परिवार और सामान्य) को 11 हजार रूपये की राशि दी जाती है इनमें से 10 हजार रूपये विवाह के समय तथा बकाया एक हजार रूपये 6 माह तक दी जाती हैं। जब आवेदक मैरिज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करता है। उन्होंने बताया कि सभी वर्ग ( एससी, बीसी सहित)जिनके पास अढ़ाई एकड़ से कम भूमि हो तथा एक लाख रूपये से अधिक  वार्षिक आय ना हो उसेे 11 हजार रुपये राशि देने का प्रावधान हंै।
उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता विभागीय वैबसाईट 222.द्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड2द्गद्यद्घड्डह्म्द्गह्यष्द्धद्गद्वद्गह्य.शह्म्द्द पर शादी की तिथि से एक माह पहले आवेदन करें। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए शादी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन करने के लिए वर-वधु का आयु ,जाति, रिहायशी प्रमाण-पत्र, विधवा होने पर पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र, आधार, आधार से जुड़ा बैंक खाता, आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर, वर-वधु का पासपोर्ट साईज फोटो, बीपीएल ना होने की सूरत में आय प्रमाण-पत्र,कृषि भूमि का प्रमाण पत्र आवश्यक है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें, जिनका दूरभाष नम्बर 0184-2266093 है।

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