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जिला के किसानों को उन्नत कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं

कैथल, 2 मार्च : कृषि उपनिदेशक डा. पवन शर्मा ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियांवित की जा रही सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम के तहत जिला के किसानों को उन्नत कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाने के लिए 7 मार्च को सायं 5 बजे तक विभाग की वैबसाईट 222.ड्डद्दह्म्द्बद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.शह्म्द्द.पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आबंटित लक्ष्यों से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लाभार्थियों का चयन ड्रॉ द्वारा किया जाएगा।

        उन्होंने बताया कि किसान वैबसाईट पर अपने आवेदन करने के बाद आवेदन व अन्य संबंधित दस्तावेज स्थानीय हनुमान वाटिका वैष्णो कॉलोनी स्थित सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाने होंगे। निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृषि यंत्रों पर अनुदान के संदर्भ में उन्होंने बताया कि सीधी धान बिजाई मशीन / डीएसआर पर 20 हजार रुपये प्रति मशीन, मल्टी क्रोप प्लांटर पर 40 हजार रुपये प्रति मशीन, रीपर वाइंडर पर 2 लाख 25हजार रुपये प्रति मशीन, पैडी ट्रांसप्लांटर पर 4 लाख 50 हजार रुपये प्रति मशीन, स्ट्रॉ बेलर पर 7 लाख 20 हजार रुपये प्रति मशीन, हे रेक पर 1 लाख 20 हजार रुपये प्रति मशीन तथा 8 हॉर्स पॉवर या इससे अधिक क्षमत के ट्रैक्टर पर 1 लाख 60हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक प्रति मशीन अधिकतम अनुदान राशि है। उन्होंने बताया कि सीधी धान बिजाई मशीन के35, मल्टी क्रोप प्लांटर के 15, रीपर वाइंडर के 5, पैडी ट्रांस प्लांटर के 4, स्ट्रॉ बेलर के 10, हे रेक के 15, व ट्रैक्टर के 80लक्ष्य जिला हेतू आबंटित हुए हैं।

उन्होंने बताया कि ऑन लाईन आवेदन पत्र कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वैबसाईट 222.ड्डद्दह्म्द्बद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.शह्म्द्द. पर अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ किसान का पासपोर्ट साईज फोटोटै्रैक्टर की वैध आरसी की फोटो प्रतिआधार कार्ड / वोटर कार्डपैन कार्डपटवारी द्वारा तसदीक से संबंधित कागजात व ऑनलाईन बैंक खाता की पास बुक की स्वयं सत्यापित प्रति लगानी अनिवार्य है। आबंटित लक्ष्यों का 50 प्रतिशत लघु एवं सीमान किसान, 30प्रतिशत महिला किसानो व जिला में मौजूद अनुसूचित जाति के किसानों की संख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षित हैं। महिलाअनुसूचित जाति एवं सीमांत किसान श्रेणी हेतू लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान राशि या अधिकतमसामान्य श्रेणी के किसानों को लागत मूल्य का 40 प्रतिशत अनुदान राशि या अधिकतम राशि स्मैम योजना के तहत दी जाएगी। आवेदन करने वाले किसान द्वारा वर्ष 2013-14 से अब तक विभाग की किसी भी योजना में आवेदित कृषि यंत्र पर अनुदान राशि न ली हो। चयनित लाभार्थियों को आवेदित कृषि यंत्र डीबीटी पोर्टल पर प्रकाशित वैध टैस्ट रिपोर्ट कृषि यंत्र निर्माताओं से खरीदने अनिवार्य है।

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