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चुनाव प्रचार के लिए वाहनों एवं जनसभा स्थलों पर फिट किए गए लाउड स्पीकर के प्रयोग पर दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए

कैथल, 20 मार्च: जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने लोकसभा आम चुनाव के दौरान पूर्व अनुमती के बिना एवं रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक राजनीतिक पार्टियों एवंउम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए वाहनों एवं जनसभा स्थलों पर फिट किए गए लाउड स्पीकर के प्रयोग पर दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 27 मई 2019 चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक जारी रहेंगे।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत राजनीतिक पार्टियों या उम्मीदवारों द्वारा अपने प्रचार वाहनों पर फिट किए गए लाउड स्पीकर एवं जनसभा में प्रचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकरों के प्रयोग की सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमती लेनी होगी। अनुमती के बावजूद भी रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि इन आदेशों की उल्लंघना पाई जाती है, तो लाउड स्पीकर को सभी उपकरणों सहित जब्त कर लिया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए वाहन एवं जनसभा स्थल पर लाउड स्प्पीकर के प्रयोग के बारे में अनुमती पत्र सहित राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों व अन्य व्यक्तियों को कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जिला की चारों विधानसभाओं के संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को सूचित करना होगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी पूरा विवरण लिखित में देना होगा। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों के विरूद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि इन आदेशों की अनुपालना में संबंधित अथोरिटी द्वारा लापरवाही बरती जाती है, तो डियूटी में लापरवाही के लिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह आदेश डियूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

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