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जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के अंतर्गत पडऩे वाले राष्ट्रीय राजमार्गों व राज्य मार्गों पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया

करनाल 12 अप्रैल: जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के अंतर्गत पडऩे वाले राष्ट्रीय राजमार्गों व राज्य मार्गों पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है ताकि जिला में कानून एवं शाति व्यवस्था भंग न हो।

जिलाधीश ने यह आदेश जनहित में जारी करते हुए कहा है कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर पिछले दिनों भादसों शुगर मिल बंद हो चुका है जिससे किसानों का गन्ना बकाया है। प्रशासन द्वारा गन्ने को यमुनानगर, नारायणगढ़ व कुरूक्षेत्र के लिए अलॉट किया गया है लेकिन किसान उपरोक्त स्थानों पर गन्ना नहीं ले जाना चाहते। जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार किसान जीटी रोड व अन्य राजमार्गों पर जाम लगा सकते हैं इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय व राजमार्गों पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने तथा किसी भी प्रकार के धरना व प्रदर्शन करने और किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर तुरंत प्रभाव से पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जारी होने की तिथि से उपरोक्त मामला शांत होने तक लागू रहेंगे। इन आदेशों की अनुपालना के लिए पुलिस अधीक्षक व जिला के संबंधित उपमंडलाधीश करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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