करनाल 3 मई: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं सीजेएम हितेश गर्ग ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा पूरे देश में 1 मई से कैदियों के परिजनों को कानूनी मदद देने के लिए अभियान शुरू किया गया। इसकी शुरूआत जिला जेल करनाल से की गई है।
उन्होंने बताया कि इस पहल से कैदियों के परिजन निशुल्क कानूनी सहायता लेकर अपने बंदी का सहयोग कर सकते है। उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता के साथ-2 विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा बंदी के परिवारजनों को सामाजिक सहायता भी देने का निर्णय लिया है। यह अभियान दो माह तक चलेगा। अभियान के दौरान पैनल के अधिवक्ता व पैरा लीगल वालंटियर, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता कैदियों के परिजनों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनका निराकरण भी करवाएंगे।
जुर्म कबुल करने पर लोक अदालत में दो अपराधियों को किया रिहा
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम हितेश गर्ग की अध्यक्षता में जेल में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में दो अपराधियों को गुनाह कबुल करने और भविष्य में किसी भी प्रकार का अपराध ना करने की शर्त पर रिहा कर दिया गया।
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