कैथल, 19 मई: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायधीश एम.एम.धौंचक के आदेशानुसार गांव खुराना में मध्यस्ता विषय पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तथा मध्यस्थता केंद्र की नोडल अधिकारी तरणजीत कौर ने शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वह उनके विवादों का मध्यस्ता के द्वारा आपसी सहमति से समाधान करने के लिए प्रयास करें जिससे उनका समय, शक्ति व पैसे की बचत होगी। समाज व परिवारों में प्यार और शांति बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश में स्थापित पंचायतों के प्रारूप को बनाये रखने के लिए हर प्रकार के वाद विवाद को न्यायालय में दायर करने से पहले उस विषय को ग्रामीण परिवेश की पंचायत द्वारा या मध्यस्थता के माध्यम से समझौते के लिए हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए। मध्यस्ता के द्वारा विवादों का समाधान करने पर वादी व प्रतिवादी दोनों पक्षों की ही जीत होती है। इस शिविर में प्रशिक्षित मध्यस्थ एडवोकेट जय प्रकाश जागलान ने भी मध्यस्ता के नियमों व विषय की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालयों में लम्बित परिवारिक, दिवानी मामलों की आपसी सहमति से मध्यस्ता के द्वारा अपनी सहमति से निपटाया जा सकता है। इस शिविर में मौजूद आमजन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जा रही अन्य सेवाओं के बारें में भी जागरूक किया गया और उन्होने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हैल्पलाईन नम्बर 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारें में जानकारी ली जा सकती है।
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