कैथल, 12 जून: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस पर गांव चंदाना, पिलनी, ब्राह्मणीवाला और हरसौला में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी तरणजीत कौर के आदेशानुसार पैनल अधिवक्ता सुलतान सिंह, रविकांत, विपुल सिंगला और सुखदेव सिंह ने पराविधिक स्वंय सेवकों ऋषिपाल, बीना, रितू और धीरज कुमार ने गांवों में जाकर लोगों को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि पुरे विश्व में बाल मजदूरी के विरोध में यह दिवस मनाया जाता है। भारत देश के बारें में कहा जाए तो यहां बाल मजदूरी बहुत बड़ी समस्या है। कहने को तो भारत देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, फिर भी यहां बाल मजदूरी करवाई जाती है। जो दिन बच्चों के खेलने कुदने के होते हैं उसमें उन्हें बाल मजदुर बनना पड़ता है। फैक्टरी अधिनियम, बाल अधिनियम, बाल श्रम निरोधक अधिनियम आदि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं।
इसके अलावा उपस्थित लोगों को बताया कि जिन व्यक्तियों की आय सभी साधनों से 3 लाख रूपए से कम है वे व्यक्ति न्यायालय में अपने मुकदमों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए वे जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र में सम्पर्क कर सकते है या किसी भी तरह की कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए हैल्पलाईन नंबर 01746-235759 पर फोन कर सकते हैं।
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