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जिले के सभी टैक्सी स्टैंड पर एक रजिस्ट्रर मैन्टेन किया जाए, जिसमें टैक्सी किराए पर लेने वाले का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, कारण, टैक्सी नंबर, गाड़ी किराए पर लेने का समय, गाड़ी के गंतव्य का विवरण तथा किसी क्षेत्रीय मध्यस्थ व्यक्ति का नाम से संबंधित जानकारी दर्ज की जाए

करनाल 02 अगस्त, जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से आदेश पारित किए हैं कि जिले के सभी टैक्सी स्टैंड पर एक रजिस्ट्रर मैन्टेन किया जाए, जिसमें टैक्सी किराए पर लेने वाले का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, कारण, टैक्सी नंबर, गाड़ी किराए पर लेने का समय, गाड़ी के गंतव्य का विवरण तथा किसी क्षेत्रीय मध्यस्थ व्यक्ति का नाम से संबंधित जानकारी दर्ज की जाए।

जिलाधीश ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने व किसी अप्रिय घटना से बचने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पारित आदेशों में स्पष्ट किया है कि टैक्सी स्टैंड पर रजिस्ट्रर मैन्टेन करने से लूटपाट की घटनाओं का पता लगाने में पुलिस को आसानी होगी। आदेशों में कहा गया है कि कईं बार अंजान व्यक्तियों द्वारा टैक्सी किराए पर लेकर रास्ते में ड्राइवर से लूूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसी घटनाओं में लुटेरों का सुराग लगाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। रजिस्ट्रर में दर्ज सूचनाएं ऐसी घटनाओं का सुराग लगाने में मददगार साबित होंगी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक, करनाल को इन आदेशों की अनुपालना की जिम्मेवारी सौंपी है।
ये आदेश आज से लागू होकर आगामी दो मास तक बने रहेंगे। जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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