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कृषि मशीनरी पर किसानों को सब्सिडी देने के लिए ड्रा ऑफ लॉटस का काम पूरा

करनाल 17 अगस्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से शुक्रवार देर सायं पंचायत भवन में फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम वर्ष 2019-20 के लिए किसानों का ड्रा ऑफ लॉटस निकाला गया। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त के प्रतिनिधि जिला राजस्व अधिकारी श्याम लाल ने की। उप कृषि निदेशक डा. आदित्य डबास तथा विभाग के अधिकरी भी इस मौके पर मौजूद रहे।

ड्रा की शुरूआत से पहले उपकृषि निदेशक ने डीआरओ का स्वागत करते हुए बताया कि सरकार की चालू वित वर्ष की फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम में बीती 10 जून से 10 जुलाई तक जिन किसानो ने पैडीस्ट्रा चौपर, रोटावेटर व जीरो ट्रील ड्रील जैसी कृ षि मशीनों के ऑनलाइन आवेदन भरे थे, उनमें से स्कीम के मुताबिक 1 एकड़ से 5 एकड़ तक के छोटे व सीमांत किसानों का आज का ड्रा निकाला गया। इसके तहत रोटावेटर व जीरो ड्रील के 187-187 व पैडीस्ट्रा चौपर के लिए 125 लाभार्थियों का ड्रा में चयन किया गया। इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत वेटिंग लिस्ट निकानी गई। चयन किए गये आवेदकों को आगामी 26 अगस्त तक अपने ऑनलाईन आवेदन स्लीप, ट्रैक्टर की वैध आर.सी, पटवारी की रिर्पोट पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं बैंक की पासबुक व एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, उचानी स्थित सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। इसके अतिरिक्त जिन किसानों ने हैप्पी सीडर एस.एम.एस., रिवर्सिबल प्लों, रोटरी सलैसर एवं शर्ब मास्टर के लिए आवेदन कर रखा है तथा वे कृषि यंत्र लेने के इच्छुक हैं, भी 26 अगस्त तक अपने दस्तावेज उक्त कार्यालय में ही जमा करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जिला के जिन गांव में आगजनी को लेकर अधिकतम एक केस था उन गांव के किसानों का भी शुक्रवार देर सायं 50 रोटावेटर एवं 50 जीरो ट्रील ड्रील का ड्रा निकाला गया। इसके अतिरिक्त जिन किसानों ने स्माम स्कीम 2018-19 के तहत डी.एस.आर रिपर बाइंडर, मल्टीक्रोप प्लांटर, पैडी ट्रासं प्लांटर स्ट्राबेलर के लिए मार्च 2019 में आवेदन किया था, एसे किसान भी 26अगस्त 2019 तक उक्त दस्तावेज साहयक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में जमा करवा सकते है। इस स्कीम के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।

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