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Home / Uncategorized / दसवीं और बारहवीं कक्षा की (ओपन) परीक्षा के मद्देनजर जिले में आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा केन्द्रों के निकट निषेधाज्ञा आगामी 4 सितम्बर से 19 सितम्बर तक के लिए लागू कर दी है

दसवीं और बारहवीं कक्षा की (ओपन) परीक्षा के मद्देनजर जिले में आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा केन्द्रों के निकट निषेधाज्ञा आगामी 4 सितम्बर से 19 सितम्बर तक के लिए लागू कर दी है

करनाल 30 अगस्त, जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं कक्षा की (ओपन) परीक्षा के मद्देनजर जिले में आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा केन्द्रों के निकट निषेधाज्ञा आगामी 4 सितम्बर से 19 सितम्बर तक के लिए लागू कर दी है।
जिलाधीश ने यह आदेश परीक्षा को नकलरहित व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्धेश्य से जनहित में जारी किये हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर इक्कठा होने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के आग्रेयशस्त्र, तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जेली, गंडासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी। यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगे।

आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत आगामी 4 सितम्बर से 19 सितम्बर तक दोहपर 1 बजे से शाम 5 बजे तक सभी फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेगी। आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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