करनाल 30 अगस्त, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को पंचकूला में आयोजित एक कार्यक्रम से प्रदेश के निम्र आय वर्ग के परिवार के सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना की लाँचिंग कर एक और सौगात दी है। इस योजना से ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये तक तथा मालिकाना भूमि 2 हैक्टेयर तक है, को 6 हजार रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वे समृद्घ, सुरक्षित और सशक्त बन सकेंगे।
वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से योजना की लाँचिंग के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि इस राशि में से लाभार्थी के परिवार के सदस्यों के बीमा और पेंशन का प्रीमियम सरकार की ओर से वहन किया जाएगा तथा शेष राशि को लाभार्थी की भविष्य निधि में निवेश या नकद भुगतान किया जाएगा।
योजना के लाभ की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दुर्घटना बीमा के तहत प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा पेंशन योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना तथा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। जीवन बीमा योजना के तहत परिवार के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष तक तथा बैंक में उनका खाता है, 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम हरियाणा सरकार द्वारा देय होगा और जीवन बीमा की देय राशि 2 लाख रुपये होगी। जबकि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत परिवार के सभी सदस्यों की आयु 18 से 70 वर्ष तक तथा बैंक खाता होना जरूरी है। इस योजना में 12 रुपये का वार्षिक प्रीमियम हरियाणा सरकार की ओर से देय होगा और दुर्घटना बीमा की देय राशि 2 लाख रुपये होगी। इसके अतिरिक्त पेंशन योजना के तहत लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी का अंशदान हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा 60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक पात्र सदस्य को 3 हजार रूपये मासिक पेंशन मिलेगी। उन्होंने इस मौके पर इस योजना के ब्रोशर यानि विवरणिका का विमोचन भी किया।
उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में अब परिवार के पहचान पत्र के रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी है, ऐसे परिवारों का डाटा एकत्र किया जा रहा है और 3 लाख 29 हजार 443 में से 2 लाख 18 हजार 890 फार्म अपडेट हो गए हैं। इसके बाद हर परिवार को एक आई.डी. नम्बर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अपना फार्म भरने के बाद व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर, अंत्योदय तथा सरल केन्द्र में जमा करवा सकते हैं। योजना के बाद सभी फार्म योजना विभाग के कार्यालय में अपडेट किए जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र से पात्र व्यक्तियों को स्वास्थ्य शिक्षा और समाज कल्याण विभाग की विभिन्न स्कीमो का लाभ मिलेगा अर्थात जिस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष की हो जाएगी, उसे स्वत: ही पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
योजना की लाँचिंग को लेकर करनाल के लघु सचिवालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता असंध के उपमण्डलाधीश अनुराग ढालिया ने की। जिला खजाना अधिकारी तथा मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना के नोडल अधिकारी रामनिवास के अतिरिक्त जिला सूचना विज्ञान केन्द्र के डीआईओ महीपाल सीकरी, योजना विभाग हरियाणा के अनुसंधान अधिकारी डॉ. विजय कौशिक, जिला योजना अधिकारी संगीता मेहता, डीएफएससी कुशल बुरा तथा समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि सुरेन्द्र राणा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
उपमण्डलाधीश ने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना का लाभ लेने के लिए सभी बीपीएल अपना परिवार पहचान पत्र बनवाकर उसके आईडी नम्बर से मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना के पोर्टल पर ऑनलाईन डाटा भरें, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके।
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