पिहोवा 16 सितंबर: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम हरियाणा द्वारा नलकूप उपभोक्ताओं के लिए ब्याज माफी योजना का प्रांरभ किया गया है। इस योजना के तहत कई उपभोक्ताओं को सीधा लाभ पहुंचेगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पिहोवा आप्रेशन सब डिविजन शहरी के एसडीओ ने बताया कि नलकूप उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल ब्याज माफी योजना लागू की है। यह योजना उन सभी नलकूप उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जिनका 31 मार्च 2019 को बिजली बिल बकाया है। यह योजना सभी चालू व कटे हुए नलकूप कनैक्शनों पर लागू होगी। इस योजना के अनुसार बकाया बिजली की मूल राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज 100 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यह योजना उन नलकूप उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी, जिनका बिजली बिल विवाद का कोई मामला किसी भी न्यायालय में लम्बित है, बशर्ते उनको अपना मुकदमा न्यायालय से उठाना होगा। कटे हुए कनैक्शन को दोबारा कनैक्शन दिया जाएगा, परंतु वह एरिया डार्क जोन में नहीं होना चाहिए। उन्होंने नलकूप उपभोक्ताओं से अपील की कि जिनका 31 मार्च 2019 को बिजली बिल बकाया है वो इस योजना का लाभ उठाएं और डिफाल्टर सूची से अपना नाम हटवाकर भविष्य में होने वाली परेशानी से बचें।
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