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बेरोजगार महिला एवं पुरूषों को स्वरोजगार के लिए सस्ती ब्याज दर पर मिल रहा है ऋण

करनाल 17 दिसंबर। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की ओर से स्वरोजगार चलाने के लिए आसान किस्तों पर ऋण मुहैया करवाए जा रहे हैं। निगम द्वारा लाभपात्रों के बैंक खातों में ऋण राशि भेजी जाती है ताकि बेरोजगार महिला एवं पुरूष अपना स्वरोजगार चलाकर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सकें। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सरकार द्वारा जनकल्याण की अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और यह सुनहरा मौका है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर छोटे-छोटे उधोग धन्धे जैसे करियाणा स्टोर, मनियारी दुकान, लकड़ी कार्य, साइकिल कार्य, कपड़ा बिक्री का कार्य, ब्यूटी पार्लर, बार्बर शॉप, मोबाईल मरम्मत का कार्य ऐसे सभी उद्योग धन्धे, जिससे आमदनी का साधन बनता हो, निगम इसके लिए सस्ती दर और आसान शर्तों पर सीधा ऋण उपलब्ध करवाता है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा 1 लाख तक के ऋण पर ब्याज की दर केवल 5 प्रतिशत तक है। प्रार्थी हरियाणा का निवासी हो, स्वंय रोजगार हेतु आयु सीमा 18 से 55 तथा व्यावसायिक शिक्षा ऋण हेतु आयु सीमा 18 से 35 वर्ष, प्रार्थी पिछड़े वर्ग जाति अल्पसंख्यक समुदाय (किसी भी जाति सेे संबंधित), आय सीमा पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारिक वार्षिक आय 98 हजार तथा शहरी क्षेत्रों में आय 1 लाख 20 हजार रुपये तक हो तथा दिव्यांगों हेतु सीमित। एक राशन कार्ड पर एक व्यक्ति ऋण ले सकता है। ऋण पढ़ा-लिखा व अनपढ़ केवल कार्य के अनुभव आधार पर स्वरोजगार के अन्तर्गत ले सकता है, ऋण निजी कार्यों हेतु नहीं है जैसे मकान व दुकान की कन्सट्रक्शन हेतु नहीं है।

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