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उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के फार्म नम्बर 26 में देना होगा सम्पति का पूरा ब्यौरा: फुलिया

कुरुक्षेत्र 12 अप्रैल: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में लोकसभा आम चुनाव 2019 के सम्बन्ध में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में डीसी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी आदर्श आचार संहिता की दृढ़ता से पालना करना सुनिश्चित करे।

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार किसी भी प्रिटिंग प्रैस से चुनाव सामग्री छपवाता है अथवा फलैक्स बनवाता है तो उसे सम्बन्धित प्रिटिंग प्रैस को लिखित में देना होगा कि उसके द्वारा कितनी प्रतिया छपवाई जानी है। सभी प्रिटिंग प्रैस इस बारे छपवाई जाने वाली चुनाव सामग्री पर उनकी मात्रा, छपवाने वाले का नाम तथा प्रिटिंग प्रेस का नाम छापना भी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन पत्रों के साथ फार्म नम्बर 26 में पिछले 5 साल से उसके द्वारा उसके पति या पत्नी द्वारा दायर की गई आयकर रिटर्न तथा विदेश में अर्जित की गई सम्पति का पूरा ब्यौरा देना होगा। फार्म नम्बर 26 का कोई भी कॉलम रिक्त नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक पेज पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार पर कोई अपराधिक वारदात का केस दर्ज है तो उसे अपराधिक वारदात बारे चुनाव अभियान के दौरान 3 बार समाचार पत्र में देना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिनिधियों को बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार हेतू गाडियों के रेट, फलैक्स, बैनर के रेट तथा रैली व फलैक्स लगाने हेतू स्थल निर्धारित कर दिए गए है। इससे सम्बन्धित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपरोक्त चीजों की प्रतियां भी दी गई। उन्होंने बताया कि रात को 10 बजे से लेकर प्रात: 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चुनाव में प्रत्याशी की खर्च करने की सीमा 70 लाख रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को नामांकन के समय अपनी दो नवीनतम फोटो लानी होगी तथा यह फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। डीसी ने कहा कि मतदान के दिन सम्बन्धित पार्टी के एजेंट को प्रात: 6 बजे मतदान केन्द्र पर पहुंचना होगा। उसके पास मोबाईल नहीं होना चाहिए तथा वह अपना आईडी कार्ड बनवा ले ताकि समय पर कोई समस्या ना आए। उन्होंने बताया कि लोक सभा आम चुनाव 2019 के लिए हरियाणा प्रदेश में 16 अप्रैल 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और नामांकन भरने का काम भी शुरू किया जाएगा। इस लोक सभा के लिए 23 अप्रैल नामांकन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है और 24 अप्रैल को नामांकन पत्रों की छटनी का कार्य किया जाएगा, 26 अप्रैल को नामांकन पत्र वापिस लेने की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि 12 मई को मतदान होंगे और 23 मई को मतो की गणना का कार्य किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिस दिन प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेगा, उसी दिन से उसके चुनावी खर्चे की गणना शुरु हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन का समय प्रात: 11 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि रविवार के दिन और 17 अप्रैल को नामांकन नहीं होगा। इस बार लोकसभा चुनाव में सभी मतदाताओं के घर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ द्वारा वोटर स्लीप भेजी जाएगी तथा उसके पीछे मतदान केन्द्र तक जाने का नक्शा भी अंकित होगा। नामांकन के वक्त जब प्रत्याशी आएगा तो उसके अलावा 4 व्यक्ति और साथ रह सकते है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में भी जितने अकांउट है, उसकी भी सूचना नामांकन के साथ देनी होगी। हर तरह की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। इस अवसर पर एडीसी पार्थ गुप्ता, थानेसर एसडीएम अश्विनी मलिक, शाहबाद एसडीएम संयम गर्ग, लाडवा एसडीएम व नगराधीश अनिल यादव, बीडीपीओ पिहोवा राजेश कुमार, चुनाव तहसीलदार संदीप कुमार के अलावा बीजेपी से दीपक चौहान, कांग्रेस से अजैब सिंह और रितेश रामपाल, जेजेपी से योगेश शर्मा, एलएसपी से एनडी गुप्ता और पुरुषोतम, बीएसपी से मान सिंह, सीपीआई से बीर सिंह, सीपीआईएम से भीम सिंह सैनी सहित चुनाव से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

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