करनाल 20 अगस्त: पुलिस अधीक्षक करनाल ने संज्ञान में लाया है कि जिला करनाल में रात के समय चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं जिनके कारण कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पुलिस अधीक्षक के अनुरोध पर जिलाधीश विनय प्रताप सिंह द्वारा दि पंजाब विलेज स्माल टाऊन एंड पैट्रोल एक्ट-1918 की धारा (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी गांवों/डेरों में रात्रि के समय ठीकरी पहरा लगाए जाने के लिए धारा 144 सीआरपीसी के आदेश पारित किए गए हैं ताकि चोरी जैसे वारदातों को कम किया जा सके। इन आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी/ सम्बन्धित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी रहेगी तथा संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक अपने-अपने क्षेत्र में इन आदेशों की पालना करना सुनिश्चित करेंगे ताकि जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध पंजाब विलेज स्माल टाऊन एंड पैट्रोल एक्ट-1918 की धारा 9 व 11 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Home / Uncategorized / गांवों में लगाए जाएंगे रात्रि के समय ठीकरी पहरे, जिलाधीश ने जारी किए धारा 144 के तहत आदेश
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