Breaking News
Home / Uncategorized / जिले में तेजाब फै कने जैसी घटना न घटे इसके लिए तेजाब बिक्री केंद्रों पर तेजाब खरीदने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, खरीद का कारण और खरीदने की मात्रा का विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा

जिले में तेजाब फै कने जैसी घटना न घटे इसके लिए तेजाब बिक्री केंद्रों पर तेजाब खरीदने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, खरीद का कारण और खरीदने की मात्रा का विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा

करनाल 02 अगस्त: जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में तेजाब फै कने जैसी घटना न घटे इसके लिए तेजाब बिक्री केंद्रों पर तेजाब खरीदने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, खरीद का कारण और खरीदने की मात्रा का विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
आदेशों में कहा गया है कि देश के अन्य हिस्सों में महिलाओं पर तेजाब फैकने की कई अप्रिय घटना देखने को मिली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए काफी संवेदनशील है। पुलिस अधीक्षक करनाल के अनुसार जिला में जिलाधीश ने शक्ति का प्रयोग करते हुए तेजाब खरीदने व बेचने के लिए नियम लागू किये है। आदेशों के अनुसार तेजाब बिक्री केंद्रों की पहचान करके उनका रजिस्टे्रशन करवाना होगा तथा ग्राहकों की पहचान रखने के लिए दुकानदार को एक रजिस्टर रखना होगा और रजिस्टर में ग्राहक द्वारा खरीदी जा रही एसिड की मात्रा और प्रयोग का कारण दर्ज करना अनिवार्य है।

ये आदेश आज से लागू होकर आगामी दो मास तक बने रहेंगे। जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

About postnow

Check Also

सरकार ने किसानों के लिए खोला क्षतिपूर्ति पोर्टल:नेहा सिंह

कुरुक्षेत्र । उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए राजस्व विभाग …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *