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नहरों से 200 मीटर की परीधि में किसी भी प्रकार की मशीन द्वारा खुदाई न करने के आदेश जारी

करनाल 30 जुलाई, जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने जिले की नहरों में अवैध खनन करने वाले लोगो पर अंकुश लगाने के लिए जिले के लोगों को नहरों से 200 मीटर की परीधि में किसी भी प्रकार की मशीन द्वारा खुदाई न करने के आदेश जारी करके अपराध संहिता 1973 की धारा 144 लागू की है। यह आदेश आज से आरम्भ होकर आगामी 30 सितम्बर, 2019 तक प्रभावी रहेंगे।

आदेशों में कहा गया है कि माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश में सभी नदियों से खनन निकालना बंद है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिले के लोगों को आदेश दिए जाते हैं कि वे लोगों की जान माल की सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवैध खनन न करें। आदेशों में अवैध खनन करने वाले लोगो को कहा गया है कि वे ट्रैक्टर-ट्राली, हाइड्रोलिक ट्राली और चार टायरों वाली ट्राली, ट्रैक्टर द्वारा खींची जाने वाली बुग्गी व नहर से अवैध खनन को निकालने वाली मशीनों का नहर से 200 मीटर की परिधि में लाने का प्रतिबंध रहेगा। आदेशों में कहा गया है कि किसी भी नदी व नहर के एक किलोमीटर के बीच पांच व पांच से अधिक व्यक्ति इक्कठे हथियार लेकर नहीं जा सकते। यह आदेश पुलिस व डयूटी पर तैनात कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे। इस परिधि में आदेशों की अवहेलना करने व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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