करनाल 27 मार्च, जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने हरियाणा सिविल सेवा अलाईड की प्रारम्भिक परीक्षा 31 मार्च को सुबह और सांय के सत्र में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को शांतिप्रिय आयोजित करने के लिए परीक्षा केन्द्रो के नजदीक आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश परीक्षा के समापन तक जारी रहेंगे।
जिलाधीश ने जारी आदेशो में कहा है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की हरियाणा सिविल सेवा अलाईड की प्रारम्भिक परीक्षा में, परीक्षाके दौरान 200 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर इक्कठा होने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के आग्रेयशस्त्र, तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जेली, गंडासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी। यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत आगामी 31 मार्च को सुबह 9 बजकर 30 मिनट से सांय 5 बजे तक सभी फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेगी। आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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