करनाल 28 फरवरी, महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा फोस्टर केयर सुविधा के तहत ऐसे बच्चों, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और उन्हें एक वर्ष से किसी ने गोद नहीं लिये है तथा वह बाल देखभाल केन्द्र में रह रहे है, ऐसे बच्चों की देखभाल व पालन पोषण करने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोडऩे के लिए दम्पत्ति को 2 हजार रूपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। इस फोस्टर केयर सुविधा के अनुसार बच्चे को उनके माता-पिता व परिवार से अतिरिक्त दूसरा दम्पत्ति अस्थाई रूप से पालन-पोषण करता है।
जिला बाल सरंक्षण अधिकारी रीना रानी ने बताया कि फोस्टर केयर सुविधा के अनुसार ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता पालन पोषण करने के लिए सक्षम नहीं है। जो बच्चे देखभाल केन्द्रों में रह रहे है, गोद प्रक्रिया से मुक्त है, ऐसे बच्चे जिसके माता-पिता किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है या कारागार में है। ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए सरकार द्वारा फोस्टर केयर सुविधा दी है।
यह दम्पत्ति फोस्टर माता-पिता बन सकते है।
दोनों भारतीय हो, दोनों ही बच्चों को फोस्टर केयर में लेना चाहते हो। दोनों की आयु 35 वर्ष से अधिक हो और वह मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा वह बच्चे की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो, उनका कोई आपराधिक रिकार्ड ना हो और वे बच्चों को वापिस करने को तैयार हो, ऐसे दम्पत्ति जिला बाल संरक्षण अधिकारी के कार्यालय महिला आश्रम कॉम्पलेक्स करनाल में सम्पर्क कर सकते है।
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