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भावांतर भरपाई योजना में किसान करवाएं अपनी फसलों का पंजीकरण: डीएचओ मदन लाल

करनाल 20 जुलाई: जिला बागवानी अधिकारी मदन लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों की फसलों को पंजीकरण करने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत पंजीकरण करवाने वाले किसानों को सरकार के निर्धारित मूल्य पर अपनी फसल बेचने का मौका मिल सकेगा और किसानों की मंदी के कारण उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा। अब आलू व टमाटर का संरक्षित मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल तथा प्याज व फूलगोभी का संरक्षित मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

जिला बागवानी अधिकारी ने बुधवार को भावांतर भरपाई योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी और किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के तरीकों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आलू, टमाटर, प्याज, फूलगोभी को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी फसल का निर्धारित समय में पंजीकरण करवाना होता है और जब फसल सस्ते भाव में बिक रही हो तो पंजीकृत किसान पास लगती सब्जी मंडी में जाकर बिक्री करें। सब्जी के दाम यदि लागत मूल्य से कम है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी ताकि किसानों को लागत मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि आलू और गोभी के लिए 15 सितम्बर से 31 अक्तूबर 2019 तक, टमाटर और प्याज के लिए 15 दिसम्बर से 15 फरवरी 2020 तक पंजीकरण करवाने का समय निर्धारित किया गया है कोई भी किसान ऑनलाईन अपना पंजीकरण करवा सकता है। यदि किसी किसान को पंजीकरण करवाने में दिक्कत आती है तो वह बागवानी विभाग के कार्यालय में आकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

बॉक्स: पंजीकरण करवाने के लिए जरूरी है ये दस्तावेज
भावांतर भरपाई योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसान अपनी फसल के तहत क्षेत्र, खसरा नम्बर, किल्ला नम्बर, आधार कार्ड नम्बर, मोबाईल नम्बर, जन्म तिथि की जानकारी के साथ निम्रलिखित दस्तावेज पंजीकरण के लिए लेकर जाएं। इनमें पासपोर्ट साईज फोटो, पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईंसेंस, पासपोर्ट, मतदाता आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक), बैंक खाते के पास बुक की प्रथम पृष्ठ की फोटोप्रति जिसमें किसान का नाम, बैंक खाता व बैंक विवरण अंकित हो। विस्तृत जानकारी के लिए जिला उद्यान अधिकारी अथवा जिला विपणन परिवर्तन अधिकारी मार्केटिंग बोर्ड के कार्यालय में जाकर संपर्क किया जा सकता है। हैल्प लाईन नम्बर 1800-180-2060 तथा 222.द्धशह्म्ह्लद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ, 222.द्धह्यड्डद्वड्ढ.द्दश1.द्बठ्ठ है।

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