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सडक़ दुर्घटना में दोनों पैर गंवाने वाले राहुल को 48 लाख 70 हजार 945 रुपये की मुआवजा राशि प्रदान करने का फैसला सुनाया

कैथल, 1 अगस्त: वाहन दुर्घटना दावे प्राधिकरण कैथल के प्रिजाईडिंग अधिकारी श्री एम.एम.धौंचक ने राहुल बनाम अरविंद्र सिंह एवं अन्य के मामले में सडक़ दुर्घटना में दोनों पैर गंवाने वाले राहुल को 48 लाख 70 हजार 945 रुपये की मुआवजा राशि प्रदान करने का फैसला सुनाया। प्राधिकरण में 7 फरवरी 2019 को मुआवजा दावा दायर किया गया था।

प्राधिकरण द्वारा दुर्घटना में पीडि़त राहुल को इस दौरान हुई परेशानी के लिए 6 लाख रुपये, अस्पताल खर्च के लिए 1 लाख 32 हजार रुपये, अटेडैंट खर्च हेतू 8 लाख रुपये, परिवहन खर्च हेतू 50 हजार रुपये, चिकित्सा खर्च हेतू 1 लाख 88 हजार 305 रुपये, कृत्रि अंग बदलवाने हेतू 5 लाख रुपये तथा दिव्यांगता के लिए 26 लाख 640 रुपये मुआवजा राशि देने का फैसला सुनाया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता राहुल 11 सितम्बर 2018 को आयुष और मनोज भल के साथ कैथल से मोटरसाईकिल पर करनाल जिला के गांव बड़ालवा जा रहे थे। ढांड के नजदीक अदानी गु्रप पहुंचने पर सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मारी, जिससे याचिकाकर्ता को गहरी चौंटे आईं। घायल अवस्था में राहुल को कैथल राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उपचार के बाद उन्हें चण्डीगढ पीजीआई रैफर कर दिया गया। मनोज के बयान के आधार पर ढांड पुलिस थाना में 12 सितम्बर 2018 को भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं 279 एवं 337 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके अनुसार राहुल छात्र होने के साथ-साथ पार्ट टाईम मजदूरी भी करता था। पार्ट टाईम मजदूरी करके लगभग एक लाख रुपये वार्षिक की आमदनी कमा लेता था। ईलाज के दौरान राहुल की घुटनों से ऊपर से दोनों टांगें काटनी पड़ी तथा उसकी दिव्यांगता 100 प्रतिशत आंकी गई।

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