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सिखस फॉर जस्टिस (एसएफजे) को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 3 (1) के तहत गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित किया गया

कैथल, 14 सितम्बर: उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम प्राधिकरण द्वारा सिखस फॉर जस्टिस (एसएफजे) को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 3 (1) के तहत गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित किया गया है। प्रदेश में सीआईडी के डीआईजी ऑफ पुलिस श्री सतेंद्र कुमार गुप्ता को इस मामले में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को लागू करवाना नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

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