करनाल 22 जुलाई, प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा ऋण योजना चलाई जा रही है कोई भी महिला इस योजना के माध्यम से ऋण लेकर अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी कर सकती है। हरियाणा महिला विकास निगम की शिक्षा ऋण योजना काफी कारगर है, महिलाएं आसान किस्तों पर शिक्षा ऋण लेकर अपनी अधूरी शिक्षा पूरी कर सकती हैं।
उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम का मुख्य उद्देश्य महिला को सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरुक करना है। उन्होंने बताया कि पहले अत्याधिक फीस व बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज दर के बहुत अधिक होने के कारण महिलाएं अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकती थी, लेकिन हरियाणा महिला विकास निगम ने 1 मई 2007 से बैंकों के माध्यम से महिलाओं व लड़कियों को शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी देने की पहल की जिसमें देश-विदेश से शिक्षा लेने वाली लड़कियों व महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इस शिक्षा ऋण योजना से महिलाएं अपनी व्यावसायिक शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर या चिकित्सा, डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक्टरेट आदि के लिए ऋण प्राप्त कर सकती हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ऋण बैंक की उच्च शिक्षा स्कीम के अनुसार ही मिलेगा। इस योजना के तहत हरियाणा की प्रत्येक महिला या लडक़ी ऋण की पात्र है। शिक्षा ऋण के लिए आमदनी, जाति एवं संप्रदाय मापदंड नहीं है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लडक़े व लड़कियां भी ऋण के लिए पात्र हैं।
उपायुक्त ने बताया कि शिक्षा ऋण प्राप्त करना बहुत ही सरल है ऋण के लिए आवेदन पत्र सम्बंधित बैंक से लेकर उसमें वर्णित सभी औपचारिकताएं पूरी करके उसी बैंक में जमा करवाना है तथा आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि महिला विकास निगम के सम्बंधित जिले में जिला प्रबंधक के पास देनी होगी। ऋण स्वीकृत होने के बाद बैंक स्वीकृत पत्र की एक प्रति संबंधित जिला प्रबंधक को भेजेगा। बैंक ऋण की वितरित होने वाली हर किस्त के बाद दिनांक व ऋण की राशि सहित एक प्रति जिला प्रबंधक कार्यालय में भेजेगा। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते है।
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