कैथल, 17 सितंबर: उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश सुरेश राविश ने हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2019 के दृष्टिगत सभी प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए में वर्णित हिदायतों के अनुसार सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक चुनाव से संबंधित पम्फलेट, पोस्टर इत्यादि का पूर्ण रिकार्ड रखें। पम्फलेट या पोस्टर सामग्री पर प्रिंट लाईन पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पता स्पष्टï रूप से अंकित होना चाहिए। धारा 127 क (2) के तहत छपने वाली सामग्री की चार-चार प्रतियां निर्धारित प्रोफार्मा में मुद्रण की तिथि से 3 दिन के अंदर-अंदर कार्यालय में भेजी जाए। कानून की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा लाईसैंस भी रद्ध किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 व 2 के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा तो उसे 6 मास की अवधि का कारावास व 2 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों होंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश सुरेश राविश ने बताया कि आगामी हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए टैंटेज, प्रिंटिंग तथा किराए पर प्राईवेट गाडिय़ों की काफी मात्रा में आवश्यकता रहेगी, जिसके लिए ई-टैंडर की प्रक्रिया अपनाई गई है। इच्छुक फर्म ॥ह्लह्लश्च://द्गह्लद्गठ्ठस्रद्गह्म्ह्य.द्धह्म्4.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ वैब साईट पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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