कैथल, 27 फरवरी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मेनपाल रामावत ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा आगामी 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों को रखा जाएगा तथा संबंधित पार्टियों की सहमति से इनका निपटारा किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किसी भी न्यायालय में लंबित अपने मामलों का स्थाई समाधान करवाएं।
उन्होंने बताया कि आगामी 9 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन तथा विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों को संबंधित पार्टियों की सहमति से निपटाया जाएगा। इस लोक अदालत में रखे जाने वाले प्री-लिटिगेशन मामलों में एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले, धन रिकवरी मामले, श्रम विवाद मामले, नॉन कम्पाउंडेबल सहित बिजली व पानी बिलों के मामले, रख-रखाव संबंधित मामले अन्य आपराधिक कम्पाउंडेबल एवं अन्य सिविल मामले शामिल होंगे। विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों में आपराधिक कम्पाउंडेबल अपराध, एनआई एक्ट धारा 138, धन रिकवरी मामले, मोटर वाहन अधिनियम, श्रम विवाद मामले, बिजली एवं पानी बिल मामले नॉन कम्पाउंडेबल सहित वैवाहिक विवाद मामले (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण मामले, वेतन व भत्ते तथा सेवानिवृति लाभों से संबंधित सेवा मामले, केवल जिला न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों में राजस्व से संबंधित लंबित मामलों तथा अन्य सिविल मामले, जिनमें किराया आदि शामिल हैं।
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