Breaking News
Home / Uncategorized / आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना सरकार की महत्वकांक्षी योजना : उपायुक्त विनय प्रताप सिंह

आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना सरकार की महत्वकांक्षी योजना : उपायुक्त विनय प्रताप सिंह

करनाल 31 जुलाई: लिंगानुपात को संतुलित रखने, लड़कियों के स्वास्थ्य व शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने इस योजना का संशोधन करके तीसरी बेटी के जन्म पर भी सम्बन्धित परिवार को लाभ दिया जा रहा है। ऐसे अभिभावक जिनकी तीसरी बेटी का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद हुआ है, वे सभी इस योजना का लाभ ले रहे हैंं। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, आपकी बेटी-हमारी बेटी महत्वपूर्ण योजनाओं के लागू होने के फलस्वरूप करनाल जिला में लिंगानुपात बढ़ौतरी हुई है।

यह जानकारी उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले केवल अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवार को पहली बेटी के जन्म पर ही आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना का लाभ मिलता था। अब राज्य सरकार ने नई स्कीम के तहत हर वर्ग की बेटियों को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। सामान्य वर्ग के लोगों को दूसरी बेटी के जन्म पर योजना का लाभ दिया जाने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना का लाभ लेने वाले अभिभावकों को अपने कागजों सहित तीनों बेटियों का जन्म प्रमाण पत्र ,रिहायशी प्रमाण पत्र, आधार नम्बर की छाया प्रति, फ ोटो सहित आवेदन फ ार्म के साथ सीडीपीओ दफ्तर में जमा करना होगा, उसके बाद उनकी सूची निदेशालय को भेजी जाएगी। वहां से स्वीकृति व फं ड जारी होने के बाद उनके एलआईसी खाते में 21 हजार रुपए की राशि एक मुश्त जमा करा दी जाएगी और यह राशि लडक़ी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर के बाद ब्याज सहित देय होगी बशर्तें कि लडक़ी अविवाहित हो।

उन्होंने बताया कि जिला में इस योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लडक़ी के जन्म के कम से कम एक महीने और ज्यादा से ज्यादा एक साल के भीतर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इस संबंध में अभिभावकों को महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी को आवेदन देना होगा।
—————-
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के आधार पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का मिलेगा लाभ – जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलोड
करनाल 31 जुलाई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हरियाणा सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के आयु निर्धारण के लिए अब स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को भी मान्य किया गया है। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलोड ने दी।
उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के आयु निर्धारण के लिए अब स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं जोकि प्राईमरी, मिडल तथा उच्च विद्यालय के मुख्याध्यापक द्वारा जारी होना अनिवार्य है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का लाभ लेने वाले पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट अवश्य लगाएं।

About postnow

Check Also

सरकार ने किसानों के लिए खोला क्षतिपूर्ति पोर्टल:नेहा सिंह

कुरुक्षेत्र । उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए राजस्व विभाग …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *