करनाल 09 जुलाई, जिला परामर्श समिति के चेयरमैन एवं सिविल सर्जन डा. रमेश कुमार ने कहा कि कन्या भू्रण हत्या की जानकारी देने वाले व्यक्ति को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत 1 लाख रुपये का ईनाम दिया जाएगा तथा सूचना देने वाले के नाम को गुप्त रखा जाएगा। दूसरी ओर अल्ट्रासाऊंड केन्द्रों पर जांच का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ गर्भ में लिंग जांच करने वाले तथाकथित लोगों पर रेड बढ़ाई जाएगी ताकि इस अपराध पर अंकुश लगाकर बेटियों को बचाया जा सके।
सिविल सर्जन मंगलवार को अपने कार्यालय में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक की कार्यवाही शुरू होने से पहले शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक व आईएमए के पूर्व जिला प्रधान डा. राजीव गुप्ता को दो मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में लिंगानुपात में सुधार लाने की दिशा में की जा रही गतिविधियों की समीक्षा की गई। उन्होंने उपस्थित समिति के सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए आम आदमी को जागरूक करें तथा जिला में स्थापित अल्ट्रासाऊंड केन्द्रों का औचक निरीक्षण करके लिंग जांच के कार्य पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा लिंग जांच जैसे घिनौने कार्य को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं तथा लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए कईं तरह के कार्यक्रम भी चलाए गए हैं जिनसे बदलाव आया है और लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है। इस दिशा में और अधिक कार्य करने की जरूरत है।
जिला परामर्श समिति की बैठक में समिति के समक्ष पांच एजेंडे रखे गए थे, चेयरमैन व अन्य सदस्यों ने एक-एक एजेंडे पर गहनता से विचार- विमर्श किया और उनका समाधान निकाला। बैठक में कुंजपुरा रोड करनाल में स्थापित आर्शीवाद एडवांस हर्ट लंग्स क्रिटिकल केयर सैंटर के संचालक द्वारा इकोकार्डियोग्राफी के नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था। इसी प्रकार माता कलावती अस्पताल कोहंड के संचालक द्वारा अल्ट्रासाऊंड के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया था जिसे समिति ने अनुमति प्रदान की। बैठक में समिति के समक्ष ऊषा अल्ट्रासाऊंड करनाल की ओर से डी-सीलिंग ऑफ अल्ट्रासाऊंड मशीन के लिए आवेदन पर भी सहमति जताई तथा अमर अल्ट्रासाऊंड सैंटर असंध की तरफ से चेंज ऑफ साईट ऑफ अल्ट्रासाऊंड मशीन के आवेदन पर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जब तक आपरेटर की व्यवस्था नहीं होगी तब तक साईट बदलने की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार अमृतधारा हॉस्पिटल के संचालक द्वारा पोर्टेबल अल्ट्रासाऊंड मशीन को खरीदने व इंस्टॉल करने के अनुमति लेने बारे आवेदन किया गया था, इस आवेदन पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि हॉस्पिटल के संचालक की गत दिनों मृत्यु हो गई है इसके लिए पुन: आवेदन मांगा जाए।
बैठक में डिप्टी सिविल सर्जन डा. राजेन्द्र कुमार, पीएमओ डा. संजीव ग्रोवर, जिला न्यायवादी अशोक बागड़ी, उप जिला न्यायवादी कुलदीप सिंह, सदस्य डा. मनीष परुथी, डा. संगीता अबरोल, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी राजबाला, एआईपीआरओ रघुबीर सिंह, एनजीओ के प्रतिनिधि नूतन नारंग व ऊषा शर्मा उपस्थित रहे।
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