करनाल 3 जनवरी, जिला कल्याण अधिकारी सुरेन्द्र फुलिया ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सरकार द्वारा छात्रवृति दी जाती है, इस छात्रवृति के लिए पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढऩे वाले सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की परिवारिक वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रूपए तथा पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक ए व बी) की आय 1 लाख 50 हजार से अधिक न हो, वह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के लाभार्थी होंगे।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में जो छात्र विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी संस्थानों, मेडिकल संस्थानो व आईटीआई से डीप्लोमा कर रहे हैंं, वह अपना आवेदन ऑनलाईन विभाग की वैबसाईट पर 15 फरवरी तक भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छात्र को चाहिए कि वह अपने संस्थानों को भी इस बारे में जानकारी दें। किसी भी छात्र का मैनुवल आवेदन स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र अपनी-अपनी बैंक पासबुक, एटीएम दस्तावेज, एटीएम कार्ड व खाता नम्बर न दें, कोई भी व्यक्ति इसका गलत प्रयोग कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र एक या एक से अधिक कॉलेज में आवेदन करता है उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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