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जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एम.एम.धौंचक ने स्मैक रखने का दोषी करार देते हुए प्रत्येक को कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई

कैथल, 2 अगस्त: जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एम.एम.धौंचक ने बतौर विशेष न्यायाधीश नार्काेटिक ड्रग्स एंड साईकोट्रोपिक सबस्टैंसिज अधिनियम 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत जिला के गांव मंजहेड़ी निवासी गुरप्रीत पुत्र निर्भयल सिंह तथा जगतार सिंह पुत्र करनैल सिंह प्रत्येक को 6.50 ग्राम स्मैक एवं चीका के वार्ड नम्बर 17 के हंस नगर निवासी शीशपाल पुत्र लक्ष्मण सिंह को 7.70 ग्राम स्मैक रखने का दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 16-16 माह के कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें 2 माह की सामान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय द्वारा इस मामले का मात्र 30 दिनों में फैसला सुना दिया गया।

रिपोर्ट के अनुसार पुलिस द्वारा न्यायालय में 3 जुलाई को चालान पेश किया गया था तथा 6 जुलाई को अभियुक्तों को चार्जशीट किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रोसीक्यूशन द्वारा 32 प्रमाणिक दस्तावेज एवं 12 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष द्वारा एक प्रमाणिक दस्तावेज एवं 2 गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आज विश्व का कोई भी हिस्सा मादक पदार्थों की तस्करी एवं मादक पदार्थों की लत के अभिशाप से अछूता नहीं रह गया है। दुर्भाग्य से हमारा देश भी मादक पदार्थों की तस्कारी के जाल में फंस चुका है तथा मादक पदार्थों की लत से ग्रसित लोगों की संख्या तेज गति से बढ रही है। संयुक्त राष्टï्र की एक रिर्पोट के अनुसार भारत में लगभग 10 लाख लोग मादक पदार्थों की लत से ग्रसित हैं। इस मामले की पैरवी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनक राज ने की।

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