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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा तम्बाकू निषेध दिवस एवं जल के सदुपयोग बारे विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया

कैथल, 31 मई: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा तम्बाकू निषेध दिवस एवं जल के सदुपयोग बारे विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों के माध्यम से तम्बाकू उत्पाद के उपयोग से होने वाली बीमारियों की जानकारी देने के साथ-साथ इन उत्पादों का सेवन न करने की शपथ भी दिलवाई गई तथा जल के बुद्घिमतापूर्वक उपयोग बारे भी जानकारी दी गई।
प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्यन्यायिक दंडाधिकारी तरणजीत कौर के आदेशानुसार स्थानीय लेबर चौक , नया बस स्टैंड कैथल, ढांड व पूण्डरी और सरकारी हस्पताल कैथल आदि स्थलों पर विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता विशाल कुमार, यशपाल सिंह, राकेश मलिक, सुखदीप सिंह, अनिल कुमार व पराविधिक स्वंय सेवकों मुकेश देवी, कविता, सुनीता, पंकज कुमार और ऋ षिपाल ने उपरोक्त स्थानों पर लोगों को तम्बाकू निषेध दिवस पर तम्बाकु के उपयोग से होने वाली बिमारियों जैसे कैंसर, दमा, सांस, हृदय रोग आदि के बारे में बताया और उपस्थित लोंगों को भविष्य में तम्बाकू , धुम्रपान व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन ना करने की शपथ दिलवाई।
इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं ने उपस्थित लोगों को पानी के प्रयोग/जलाधिकार के बारे में जागरूक किया। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध पेयजल की मात्रा लगातार कम हो रही है, जिससे उपलब्ध जल संसाधनों पर दबाव बढता जा रहा है। जहां एक ओर पानी की मांग लगातार बढ रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण और मिलावट के कारण उपयोग किये जाने वाले जल संसाधनों की गुणवत्ता में कमी आ रही है। साथ ही भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है तथा ऐसी स्थिति में पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता बढ गई है। पानी की बर्बादी से पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा उपस्थित लोगों को बताया कि जिन व्यक्तियों की आय सभी साधनों से 3 लाख रूप्ये से कम है वे व्यक्ति न्यायालय में अपने मुकदमों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए वे जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र में सम्पर्क कर सकते है या किसी भी तरह की कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए हैल्पलाईन सेवा 01746-235759 पर फोन कर सकते हैं।

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