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जिले में विवाह या किसी अन्य समारोह के दौरान की जाने वाली फायरिंग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए

करनाल 01 अगस्त, जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने अपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विवाह या किसी अन्य समारोह के दौरान की जाने वाली फायरिंग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि कानून के अनुसार हथियार रखने की अनुमति केवल सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत ही दी जाती है। इनका प्रयोग किसी अन्य समारोह के दौरान नहीं किया जा सकता।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि प्राय: देखने में आया है कि समारोह के दौरान की जाने वाली फायरिंग से किसी ना किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोटिल होने जैसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस संदर्भ में जारी आदेशों के अनुसार जिले के सभी बैंकेट हॉल और होटल्स के प्रबन्धक समारोह परिसर में हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध के संबंध में सूचनापट्ट अवश्य लगाएं और परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगवाना भी सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक, नगरनिगम तथा जिले के सभी एसडीएम अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों क ी अनुपालना के लिए जिम्मेदार रहेंगे। इस के मद्देनजर ये आदेश आज से लागू होकर आगामी दो मास तक बने रहेंगे। आदेशों की अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए उपमंडलाधीश, तहसील, उप-तहसील, नगरनिगम एवं नगरपालिका, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालयों, पंचायत घरों, बस अड्डों तथा सार्वजनिक स्थानों के अलावा पुलिस थानों में भी ऐसे आदेशों की कॉपी नोटिस बोर्ड पर चस्पा होनी चाहिए।

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