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दिन के समय शहर के मुख्य चौक से होकर आने वाले भारी वाहनों के चलने पर प्रात: 8 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए

करनाल 06 अगस्त जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने दिन के समय शहर के मुख्य चौक जैसे लिबर्टी चौक, आईटीआई चौक, निर्मल कुटिया चौक, राजकीय महाविद्यालय सैक्टर 14 चौक, मेरठ रोड चौक, नमस्ते चौक तथा हांसी चौक के सडक़ मार्ग से होकर आने वाले भारी वाहनों के चलने पर प्रात: 8 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश ने यह आदेश जनहित में जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि वाहनों की बढ़ती भीड़ के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने और जाम लगने का आंदेशा बना रहता है। इसलिए धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारी वाहनों के सम्बन्धित रोड़ से आने पर प्रात: 8 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से मान्य होंगे और आगामी 28 सितम्बर, 2019 तक जारी रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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करनाल 06 अगस्त जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने अपराध संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में सुरक्षा की दृष्टि से पैट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, साईबर कैफे, मोबाईल फोन स्टोर्स, ज्वैलर्स की दुकानों, होटलों, ढाबे, गैस्ट हाऊस, अस्पताल, नर्सिंग होम, मॉल्ज, शापिंग काम्पलैक्स, सिनेमा हॉल, धार्मिक संस्थान तथा अन्य ऐसे व्यवसायिक संस्थान जो जिले में चल रहे हैं, जहां पर अधिक संख्या में लोग आते-जाते हैं, इन स्थानों पर अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने यह आदेश असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जनहित में जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि असामाजिक तत्व सार्वजनिक व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे जन-मानस की हानि होने का खतरा बना रहता है। ऐसे तत्वों से बचने के लिए आम जनता को सावधान होने की जरूरत है और इसके लिए पैट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, साईबर कैफे, मोबाईल फोन स्टोर्स, ज्वैलर्स की दुकानों, होटलों, ढाबे, गैस्ट हाऊस, अस्पताल, नर्सिंग होम, मॉल्ज, शापिंग काम्पलैक्स, सिनेमा हॉल, धार्मिक संस्थान तथा अन्य ऐसे व्यवसायिक संस्थानों पर अच्छी क्वालिटी के सी.सी.कैमरे लगाने होंगे। आदेशों की अवहेलना करने व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आज से लागू होकर आगामी 28 सितम्बर, 2019 तक प्रभावी रहेंगे।

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