करनाल 29 अगस्त, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 22 जुलाई, 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना के अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद योजना से जुड़े व्यापारी को 3 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी 50 प्रतिशत पेंशन का हकदार होगा।
यह जानकारी सहायक श्रम आयुक्त करनाल नीलम कुमारी ने दी। उन्होंने बताया कि इसका लाभ उन लघु व्यापारियों को मिलेगा जिनकी वार्षिक टर्न ओवर 1 करोड़ 50 लाख रुपये से कम हो तथा आयु 18 से 40 वर्ष तक हो। आवेदक आयकर अदा ना करता हो, ईपीएस, ईएसआई का सदस्य न हो तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभार्थी न हो। ऐसे इच्छुक पात्र अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सैंटर पर आधार कार्ड तथा बैंक खाते की पासबुक लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आयु के अनुसार पात्र व्यक्ति 55 रुपये से 200 रुपये तक देकर इस योजना की पात्रता प्राप्त कर सकते हैं।
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