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फसल के अवशेषों को जलाने पर होगी कार्रवाई: फुलिया

कुरुक्षेत्र 9 अप्रैल: जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने गेहंू की फसल की कटाई के पश्चात खड़े फानों/अवशेषों को जलाने पर धारा 144 लगाकर पूर्णत: प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी किए है। उन्होंने जारी आदेशों में कहा है कि जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र के संज्ञान में आया है कि कुरुक्षेत्र जिला की सीमा के अंदर गेहंू की फसल की कटाई करने के उपरांत बचे हुई फानों/अवशेषों को जला दिया जाता है। इन अवशेषों के जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, सम्पति की हानि, तनाव, क्रोध और मानव जीवन को खतरे की सम्भावना रहती है। इन अवशेषों को जलाने के बाद पशुओं के लिए चारे की भी कमी हो जाती है।

जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए जिला कुरुक्षेत्र में धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कुरुक्षेत्र में फसल की कटाई के उपरांत बचे हुए फानों/अवशेषों को जलाने पर पूर्णत: प्रतिबन्ध रहेगा। इन आदेशों की उल्लघंना करने पर आईपीसी की धारा 188 व संगठित वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दंड का भागी होगा। इतना ही नहीं उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र के अधिकारी व जिले के सभी थाना प्रभारी अपने-अपने नियंत्रण क्षेत्र में उपरोक्त आदेशों को पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

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