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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब तक दिया गया 1 करोड़ 15 लाख 58 हजार रुपये की राशि का आर्थिक लाभ: सुमित्रा मेहता

करनाल 15 जून: अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जिला में वर्ष 2019-20 में अब तक समाज के भिन्न-भिन्न वर्ग के 337 व्यक्तियों को लड़कियों की शादी के मौके पर 1 करोड़ 15 लाख 58 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। इसी प्रकार गत वित्त वर्ष 2018-19 में 1784 आवेदकों को 5 करोड़ 29 लाख 93 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई थी।

यह जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी सुमित्रा मेहता ने बताया कि अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग की लड़कियों की शादी पर अनुदान हेतु चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जिला करनाल के सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे इस स्कीम के तहत समय पर लाभ प्राप्त करने के लिए शादी से पूर्व अंत्योदय भवन करनाल में अपना आवेदन ऑनलाईन करवाएं ताकि उन्हें लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है तथा लडक़ी की आयु 18 वर्ष एवं लडक़े की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक का नाम बीपीएल में दर्ज हो अथवा उसकी आय 1 लाख रुपये से कम हो और उसके पास कृषि योग्य भूमि 2.5 एकड़ से ज्यादा न हो। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति बीपीएल परिवार को 51 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य जाति बीपीएल एवं नॉन बीपीएल परिवार को 11 हजार रुपये तथा सभी वर्ग की विधवाएं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा बीपीएल एवं नॉन बीपीएल परिवार को 51 हजार रुपये और महिला खिलाड़ी बीपीएल एवं नॉन बीपीएल परिवार को 31 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अपना सत्यापित राशन कार्ड, आधार कार्ड, वर-वधु का आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, शादी कार्ड लेकर जिला के अंत्योदय भवन में सरल पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करवायें।

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