करनाल 7 सितम्बर: हरियाणा सरकार ने सम्पत्ति कर बकायादारों के प्रति बड़ी उदारता दिखाई है। इसके तहत वर्ष 2010-11 से 31 मार्च 2019 तक की बकाया राशि को एकमुश्त जमा करवाने पर उसके समूचे ब्याज की छूट का लाभ दिया गया है, जिसकी अवधि 31 दिसम्बर 2019 तक रखी गई है। इसके साथ चालू वित्त वर्ष 2019-20 का जो सम्पत्ति कर है, उस पर भी 10 प्रतिशत की छूट 31 दिसम्बर 2019 तक कर दी गई है, इससे पहले यह 31 जुलाई तक थी।
महापौर रेणु बाला गुप्ता ने बताया कि वर्तमान हरियाणा सरकार की ओर से सम्पत्ति कर दाताओं के लिए यह सुनहरी मौका है, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने शहर के सभी कर दाताओं से अपील की है कि वे अपने शहर व देश हित में सम्पत्ति कर को जमा करवाकर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि विकसित देशो में भी नागरिक समय पर टैक्स देते हैं और टैक्स से एकत्रित राशि नागरिकों की सुविधाओं पर ही खर्च होती है।
मेयर ने बताया कि सरकार द्वारा जारी बकाया राशि को एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज माफी की छूट से करीब 1 लाख लोगों और चालू वर्ष 2019-20 के कर दाताओं को दी गई 10 प्रतिशत छूट से करीब 30 हजार लोगो का फायदा पहुंचेगा। इसके साथ उन्होंने यह भी आगाह किया है कि जो व्यक्ति 31 दिसम्बर 2019 तक अपनी बकाया राशि का भुगतान ना करके छूट का लाभ नहीं उठाएगा, उस पर प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज या उसका भाग प्रभारित किया जाएगा।
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