कैथल, 4 जून: हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार 13 जुलाई को स्थानीय न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न मामलों की सुनवाई के उपरांत संबंधित पार्टियों की सहमति से निपटारा किया जाएगा। इस अदालत में मामलों का स्थाई समाधान किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तरणजीत कौर ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों में एनआई एक्ट की धारा 138 के मामले, बैंक रिकवरी, वोटर वाहन, श्रम से संबंधित विवाद मामले, राजस्व मामले व अन्य मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाएं। लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है, जिससे मामले का स्थाई समाधान होने के साथ-साथ समाज में भाईचारे की भावना बढ़ती है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हैल्प लाईन नंबर 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारे में जानकारी ली जा सकती है।
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