कैथल, 10 सितंबर: कृषि उपनिदेशक डॉ. पवन शर्मा ने बताया कि इनसीटू फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत ड्रा के माध्यम से कृषि यंत्र व कस्टम हायरिंग सैंटर के लिए चयनित व प्रतीक्षा सूची में शामिल जो किसान अपना आवेदन व बिल जमा नही करवा सके हैं, वे सभी किसान 15 सितंबर तक जमा करवाएं। आवेदन कर्ता आधार कार्ड, पैन कार्ड, ट्रैक्टर की आरसी, बैंक खाते की पास बुक की फोटो प्रति, जमीन से संबंधित पटवारी की रिपोर्ट व फर्द जमाबंदी की प्रति जमा करवाएं। आवेदन कर्ता माता-पिता, भाई, पत्नी व अन ब्याही बहन के नाम कृषि योग्य जमीन का मालिकाना हक होना जरूरी है। एक लाख से अधिक कीमत वाले कृषि यंत्रों पर जीपीएस लगवाना अनिवार्य है। एसएसएमएस, हैप्पी सीडर, शर्ब मास्टर, रोटरी स्लेशर कृषि यंत्रों के आवेदन लक्ष्यों से कम संख्या में प्राप्त होने के कारण इच्छुक किसान अपने आवेदन लक्ष्य पूरे होने तक पहले आओ-पहले पाओ आधार पर किसानों को दे दिया जाएगा।
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