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15 ग्राम स्मैक रखने का दोषी करार देते हुए अढाई वर्ष (2 वर्ष 6 माह) के कठोर कारावास एवं 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई

कैथल, 7 सितम्बर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एम.एम.धोंचक ने बतौर विशेष न्यायाधीश नार्काेटिक ड्रग्स एंड साईकोट्रोपिक सबस्टैंसिज अधिनियम 1985 की धारा 21 (बी) के तहत चीका के वार्ड नम्बर 5 शक्ति नगर निवासी बलजीत सिंह पुत्र सतबीर सिंह को 15 ग्राम स्मैक रखने का दोषी करार देते हुए अढाई वर्ष (2 वर्ष 6 माह) के कठोर कारावास एवं 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी व्यक्ति को अतिरिक्त 4 माह की सामान्य सजा भुगतनी होगी। न्यायालय द्वारा इस मामले का 89 दिनों में फैसला सुना दिया गया।

रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त को पुलिस द्वारा 8 जनवरी 2019 को दबोचा गया था तथा व्यक्तिगत तलाशी के दौरान उससे उपरोक्त मात्रा में स्मैक बरामद की गई थी। पुलिस द्वारा स्थानीय सिटी पुलिस थाना में नार्काेटिक ड्रग्स एंड साईकोट्रोपिक सबस्टैंसिज अधिनियम 1985 की धारा 21 के तहत गत 9 जनवरी 2019 को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा गत 6 जून 2019 को न्यायालय में चालान पेश किया गया था दोषी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 29 जुलाई 2019 को चार्जशीट किया गया। मामले की पैरवी के दौरान प्रोसीक्यूशन द्वारा 17 प्रमाणिक दस्तावेज एवं 9 गवाह पेश किए गए।

न्यायाधीश ने उपरोक्त फैसले सुनाते हुए कहा कि आज विश्व का कोई भी हिस्सा मादक पदार्थों की तस्करी एवं मादक पदार्थों की लत के अभिशाप से अछूता नहीं रह गया है। दुर्भाग्य से हमारा देश भी मादक पदार्थों की तस्कारी के जाल में फंस चुका है तथा मादक पदार्थों की लत से ग्रसित लोगों की संख्या तेज गति से बढ रही है। इन मामलों की पैरवी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनक राज ने की।

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