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गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने की नीति को लेकर डीसी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

कुरुक्षेत्र 8 जनवरी। उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने कहा कि विभिन्न मामलों में अनियमितता, गलत, अनैतिक या आपराधिक गतिविधियों इत्यादि को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर, आरटीआई एक्टिविस्ट या शिकायतकर्ता तथा सूचना मांगने या किसी प्रकार के अधिक गंभीर मामले में गवाह को कोई धमकी या खतरा होता है तो वह इस दिशा में गठित जिला स्तरीय कमेटी को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से शिकायत दे सकता है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आरटीआई एक्टिविस्ट तथा गम्भीर मामलों के गवाहों को माननीय न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार ऐसे मामलों में उनको सुरक्षा मुहैया करवाना जरूरी है। उपायुक्त लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में जिला स्तरीय सुरक्षा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों को व्हिसलब्लोअर, आरटीआई एक्टिविस्ट या शिकायतकर्ता तथा गंभीर मामलों के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी नीति की जानकारी देने के निर्देश दिए। इस बैठक में नीति को प्रभावी एवं कारगर ढंग से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जो गवाह गवाही के समय कोर्ट में आते है, तो सम्बंधित गवाह का रिकार्ड पूरा होना चाहिए, ताकि अपराधी को कोर्ट से किसी प्रकार की रियायत ना मिले। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित अपराधी का चालान समय पर कोर्ट में पेश करे। उन्होंने एससीएसटी एक्ट के मामले जो कोर्ट में चल रहे है उनके विषय में भी बैठक में विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में सीएमओ को कहा कि सम्बन्धित एक्ट के मामलों में गम्भीरता से कार्रवाई करे।

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