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प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को ब्याज पर दी गई 30 प्रतिशत छूट की अवधि 31 दिसम्बर को समाप्त

करनाल 27 दिसंबर,  सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को ब्याज पर दी गई 30 प्रतिशत छूट की अवधि 31 दिसम्बर को समाप्त होने जा रही है। इसके लिए अवकाश के दिनो को छोड़ मात्र दो दिन ही शेष बचे हैं। बकायादारों को आखिरी दो दिनो में इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर अपना टैक्स निगम कार्यालय में जमा करवा देना चाहिए।

निगम आयुक्त राजीव मेहता ने गुरूवार को इस सम्बंध में बताया कि सरकार की ओर से इससे पहले भी यानि 25 मई 2018 से 30 जून 2018 तक बकाया टैक्स पर लगे छूट की माफी की घोषणा की थी, जिससे हजारों नागरिको ने लाभ उठाया और उन्हे ब्याज माफी से भारी फायदा हुआ। इसके बाद सरकार ने टैक्स दाताओं के साथ उदारता दिखाते हुए पुन: 16 नवंबर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक बकाया टैक्स पर लगे ब्याज पर 30 प्रतिशत छूट देकर सम्पत्ति कर दाताओं को बड़ी राहत देने का काम किया है। शहर के काफी लोगो ने इसका भी भरपूर फायदा उठाया और टैक्स में छूट का लाभ उठाकर नगर निगम में आकर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया। परिणाम स्वरूप 30 प्रतिशत छूट की घोषणा के बाद 32 लाख 25 हजार 306 रूपये निगम के खजाने में आए।

आयुक्त  ने बताया कि ब्याज मेें छूट की घोषणा के बाद चालू मास दिसम्बर में अब तक 22 लाख 26 हजार 701 रूपये टैक्स के रूप में आए। इन सबको मिलाकर अब तक निगम कार्यालय में चालू वित्त वर्ष के दौरान 8 करोड़ 39 लाख 59 हजार रूपये की राशि प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हो चुकी है। वित्त वर्ष की समाप्ति के लिए मात्र 3 मास ही बचे है। इस अवधि में जो बकायादार बचे हैं, उन्हे ईमानदारी से नगर निगम में अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर एक अच्छे नागरिक का परिचय देना चाहिए, क्योंकि नागरिको द्वारा टैक्स के रूप में जो राशि सरकार को दी जाती है, वह नागरिको के लिए सुख-सुविधाओं पर ही खर्च की जाती है। उन्होने यह भी बताया कि यदि किसी नागरिक के प्रॉपर्टी टैक्स के बिल में किसी प्रकार की त्रुटी है, तो वह निगम के कमरा नम्बर 12, टैक्स शाखा में आकर उसे तुरंत ठीक करवा सकते हैं।

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