कुरुक्षेत्र 5 फरवरी उपायुक्त डा. एसएस फुलिया की अध्यक्षता में मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तम्बाकु नियंत्रण कार्यक्रम से सम्बन्धित बैठक का आयोजन किया गया।
इस मौके पर डीसी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है तथा जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाया गया तो उसका चालान किया जाएगा तथा नियमों के तहत सजा भी दिलवाई जाएगी। डीसी ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकु पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है तथा शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तम्बाकु उत्पादों की बिक्री भी एक दंडनीय अपराध है, जिसका उल्लघंन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तम्बाकु व सिगरेट से सम्बन्धित जो विज्ञापन बोर्ड लगाते है, उन्हें एक से दो साल तक की सजा भी हो सकती है। उन्होंने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर नो स्मोकिंग के बोर्ड लगाए ताकि आमजन में भी जागरुकता आ सके। डीसी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा कि शिक्षण संस्थानों में भी धूम्रपान ना करने सम्बन्धित बोर्ड लगाए। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि समय-समय पर सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण करे तथा जो वहां धूम्रपान करता पाया जाए तो उसका चालान करे।
इस अवसर पर डीएमएस डा. रमेश सभ्रवाल ने बताया कि तम्बाकु से सम्बन्धित स्वास्थ्य विभाग द्वारा 281 चालान किए गए है, जबकि परिवहन विभाग द्वारा 103 चालान किए गए हैै। उन्होंने बताया कि दोनों विभागों ने करीब 17 हजार 956 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। इस मौके पर सिविल सर्जन डा. सुखबीर सिंह, डा. योगेन्द्र, डा. अनुपमा सिंह, पीओआईसीडीएस नीना कपूर, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सतनाम भट्टïी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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