कैथल, 27 फरवरी: हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों के चहुंमुखी विकास के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सरकार द्वारा आगामी 20 मार्च तक विशेष पंजीकरण अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान निर्माण श्रमिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसका वे भरपूर लाभ उठाएं।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि गत दिनों पंजीकरण हेतू ऑनलाईन आवेदन करने वाले ऐसे निर्माण श्रमिक, जिनका निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण पंजीकरण नही हो सका, ऐसे श्रमिक अब 20 मार्च 2019 तक किसी भी कार्य दिवस में जिला पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन संबंधित सभी विसंगतियां दूर करवाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। इन आवेदकों द्वारा पहले से अदा की गई पंजीकरण फीस मान्य रहेगी, लेकिन वांछित शेष अवधि के लिए श्रमिक को पांच रुपए प्रति माह के हिसाब से अंशदान की अदायगी करनी होगी। इस संदर्भ में हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के टोल फ्री नंबर-1800-180-2129 पर संपर्क किया जा सकता है।
डॉ. प्र्रियंका सोनी ने बताया कि पंजीकण से संबंधित सूचना एसएमएस के माध्यम से भी श्रमिक के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर भेजी जा रही है। आवेदक अपने साथ आधार कार्ड, एक रंगीन फोटो, मोबाईल नंबर, निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन कार्य करने का प्रमाण-पत्र लेकर आएं। नियोजक अथवा ठेकेदार, पंचायत सचिव / ग्राम सचिव, कानूनगो तथा पटवारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी / सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार / नायब तहसीलदार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के सहायक निदेशक, सहायक श्रम आयुक्त / श्रम निरीक्षक, सभी सरकारी विभागों / बोर्डों, निगमों के सभी उपमंडल अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता, राज्य की नगर पालिका, नगर परिषद के सचिव, कार्यकारी अधिकारी, अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता द्वारा सत्यापित अथवा जारी किया गया प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
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