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राजीव रंजन ने मंगलवार को सभी जिलो में चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रैंसिंग कर तैयारियों की समीक्षा की

करनाल 19 मार्च, लोकसभा आम चुनाव को स्वतंत्र, निïष्पक्ष और शांतिपूर्ण सम्पन्न करवाने को लेकर राज्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने मंगलवार को सभी जिलो में चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रैंसिंग कर तैयारियों की समीक्षा की और आदर्श आचार संहिता की दृढ़ता से पालना करने के निर्देश दिए।
राज्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रबंधो की समीक्षा के दौरान सभी आरओ को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र के सभी काउंटिंग सेंटरो व मतदान केन्द्रो की वैरीफिकेशन मुकम्मल कर लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर किसी भी पोलिंग स्टेशन को बदलना अब सम्भव नही है। विडियो व स्टिल कैमरा, सीसीटीवी तथा वैब कास्टिंग हायर करने के रेट तय कर लिए जाएं। पुलिस विभाग की ओर से संवेदन व अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रो का निरीक्षण कर लिया जाए। इसी प्रकार युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए शिक्षण संस्थाओं में स्वीप एक्टीविटी को बढ़ाया जाए। सेक्टर ऑफिसरो को कम दूरी के पोलिंग स्टेशन दिए जाए, ताकि वह 1 घण्टे में कम से कम दो राउण्ड ले सकें।
उन्होंने आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि जिला में कोई भी नया कार्य शुरू ना करें। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता राशि वितरण करने से पहले उसकी अनुमति लेना अनिवार्य है। अंतरराज्यीय सीमाओं पर अवैध शराब, हथियार, पैसा इत्यादि को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाई जाए। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओ के प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगाएं। नोमिनेशन के दौरान निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में केवल 3 गाडियां आ सकेगी, बाकि 100 मीटर से दूर रहेगी। वाहनो व होर्डिंग पर लगाए जाने वाले फ्लैक्स की लम्बाई-चौड़ाई निर्धारित मापदंड अनुसार होनी चाहिए। गांव व शहरो में इनके लिए अलग से स्थान निर्धारित किए जाएं। जनसभा की जगह, रेस्ट हाऊस इत्यादि के लिए किसी विशेष पार्टी का एकाधिकार नही होना चाहिए। रोड शो का रूट ऐसा हो, जो भीड़-भाड़ वाले रास्ते से दूर हो और स्कूल व अस्पताल भी रास्ते में ना हों। रोड शो में पटाखे व हवाई फायर का प्रयोग पूर्णत: वर्जित है। यदि कोई वाहन बिना अनुमति लाऊड स्पीकर लगाकर प्रचार कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में वाहन को जब्त कर लिया जाए। समाचार पत्रो में विज्ञापन के लिए प्रकाशक या सम्पादक का नाम होना चाहिए, यदि ऐसा नही है तो उस पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्यवाही करें। सार्वजनिक स्थानो पर पोस्टर इत्यादि लगाकर उसे कुरूपित नही किया जाएगा, यदि कोई निजी मकान पर प्रचार सामग्री का प्रदर्शन करता है, तो उसे हटा दें। व्यावसायिक वाहन पर प्रचार के फ्लैक्स ना लगाए जाए। अंतरराज्यीय सीमाओं से लगे जिला अधिकारी एक पडोसी राज्य के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग कर लें, ताकि चुनाव अवधि के दौरान व्यवस्था बनी रहे। राजनीतिक दल के लोग सार्वजनिक जगहो, धार्मिक स्थल, अस्पताल व शिक्षण संस्थान के नजदीक अपने कार्यालय ना बनाएं। ऐसे दफ्तर पोलिंग स्टेशन की परिधि से 200 मीटर की दूरी पर होने चाहिए।
करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त अनिश यादव ने विडियो कॉन्फ्रैंस में बताया कि चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार टोल फ्री नम्बर 1950 का सम्पर्क केन्द्र स्थापित कर लिया गया है। संवेदनशील व अतिसंवेदशील पोलिंग स्टेशनो की पहचान कर ली गई है। उन्होने बताया कि पडोसी राज्यो के अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग के अधिकारी अलग से मिटिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला में 5519 द्वियांग तथा 96 वीआईपी मतदाता हैं। स्वीप एक्टीविटी के तहत विद्यालयो में जाकर युवा पात्र मतदाताओं को वोट बनवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। समय-समय पर राजनीतिक दलो के प्रतिनिधियों के साथ बैठके भी की जा रही हैं।

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