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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से आम जनता को कानून और उनकी मुफ्त सहायता प्रदान करने की जानकारी देने के मकसद से महीने भर का कार्यक्रम

करनाल 15 जून: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से आम जनता को कानून और उनकी मुफ्त सहायता प्रदान करने की जानकारी देने के मकसद से महीने भर का कार्यक्रम बनाया गया है, जो 1 जुलाई से 22 जुलाई तक रहेगा। इस अवधि में जिला के सभी खंडों से अलग-अलग गांव लिए गए हैं, जहां कानूनी साक्षरता शिविर लगाए जाएंगे। शिविर का समय प्रात:10 बजे रहेगा।

मुख्य दंडाधिकारी-सह-सदस्य सचिव हितेश गर्ग ने इस सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्तावित शिविरों में, पैनल में शामिल एडवोकेट, स्वच्छ भारत जागरूकता, मध्यस्ता से झगड़ों का निपटारा तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न स्कीमों को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। पराविधिक स्वयंसेवक यानि पैरा लीगल वॉलंटियर (पीएलवी) शिविर के सफल आयोजन में मदद करेंगे।

तिथि व गांव वार आयोजित होने वाले शिविरों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को घरौंडा खंड के गांव गढ़ी खजूर में शिविर लगाया जाएगा, जिसमें राहुल बंसल एडवोकेट आपदा पीडि़तों को विधिक सेवाएं प्राधिकरण के माध्यम से दी जाने वाली कानूनी सेवाओं की जानकारी देंगे, पीएलवी कुमारी ममता सहयोग करेंगी। इसी प्रकार 2 जुलाई को इसी खंड के गांव गढ़ी भरल मेें आयोजित होने वाले शिविर में एडवोकेट कुमारी मिनी मेहता, मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीडि़तों के लिए विधिक सेवाओं की जानकारी देंगे, पीएलवी कुमारी ममता सहयोग करेंगी।
उन्होंने बताया कि 3 जुलाई को करनाल खंड के बड़ा गांव में आयोजित शिविर में समीर अग्रवाल एडवोकेट, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाओं की जानकारी देंगे, पीएलवी ईज्ञा पाल सहयोग करेंगे। चार जुलाई को इसी खंड के गांव माखू माजरा में आयोजित होने वाले शिविर में एडवोकेट नरेश कुमार बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए सेवाओं की जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि 5 जुलाई को करनाल खंड के गांव जड़ोली में आयोजित शिविर में दीपक आर्य एडवोकेट व पीएलवी सुषमा, मानसिक रूप से बीमार व विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाओं की जानकारी देंगे। छ: जुलाई को इसी खंड के गांव शेखपुरा जागीर में शुभम मित्तल एडवोकेट व पीएलवी सुधा, मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीडि़तों के लिए विधिक सेवाओं की जानकारी देंगे। 11 जुलाई को करनाल खंड के गांव दाहा में एडवोकेट पुष्पा रानी व पीएलवी बबीता तथा 12 जुलाई को इसी खंड के गांव चौरपुरा में एडवोकेट संगीता वर्मा व पीएलवी रीटा उपस्थित रहेंगे।

नीलोखेड़ी खंड के पधाना गांव में 7 जुलाई को आयोजित होने वाले शिविर में कन्वदीप एडवोकेट व पीएलवी सरोज बाला, 8 जुलाई को इसी खंड के गांव ख्वाजा अहमदपुर में एडवोकेट अंशुल चौधरी व पीएलवी किरण तथा 10 जुलाई को झंझाड़ी गांव में लगाए जाने वाले शिविर में एडवोकेट श्याम सिंह राणा व पीएलवी मंजू उपस्थित रहेंगे।

इन्द्री खंड के गांव गढ़ी बीरबल में 13 जुलाई को आयोजित होने वाले शिविर में एडवोकेट मंजू शर्मा व पीएलवी मीना रानी, 14 जुलाई को खेड़ी मानसिंह में एडवोकेट मनोज जाणी व पीएलवी सुधा, 15 जुलाई को रैयतखाना गांव में एडवोकेट सिमरण जीत सिंह व पीएलवी सुमन लता, 16 जुलाई को गढ़ी जाटान गांव में एडवोकेट जितेन्द्र शर्मा व पीएलवी अनीता तथा 17 जुलाई को इन्द्री के ही शेरगढ़ खालसा गांव में एडवोकेट प्रदीप गुप्ता तथा पीएलवी राहुल गांधी भी उपस्थित रहेंगे।

असंध खंड के गांव सिरसी में 18 जुलाई को कानूनी जागरूकता शिविर लगाया जाएगा, जिसमें एडवोकेट नरेश कुमार तथा पीएलवी पूनम रानी उपस्थित रहेंगे। उन्नीस जुलाई को बजीदा रोड़ान में सरिता लोधी एडवोकेट तथा पीएलवी सुधा उपस्थित रहेंगी। बीस जुलाई को जलमाना गांव में एडवोकेट मिनाक्षी गुप्ता तथा पीएलवी ईज्ञा पाल रहेंगे। इक्कीस जुलाई को गांव खेड़ी नरू में एडवोकेट दीपक आर्य व पीएलवी सोनिया तथा 22 जुलाई को असंध खण्ड़ के ही गांव बांसा में एडवोकेट रिचा नौहरिया तथा पीएलवी राहुल गांधी उपस्थित होकर ग्रामीणों को उपरोक्त विषयों के साथ-साथ, गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना तथा एसिड हमलों के पीडि़तों के लिए विधिक सेवाओं की जानकारी देंगे। सभी शिविर गांव के विशिष्ट स्थानों जैसे ग्राम पंचायत, आगंनवाड़ी केन्द्र या विद्यालयों में सम्बंधित सरपंचो से समन्वय कर आयोजित किए जाएंगे।

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