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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगें 3000 रुपये मासिक: अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव

करनाल 17 जून: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की शुरुआत जिला के सभी करीब 650 सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से कर दी गई है। असंगठित क्षेत्र जैसे, स्ट्रीट वैंडर, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर, खेती-बाड़ी मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, हैंडलूम श्रमिक, धोबी, चमड़े का कार्य करने वाले आदि वो सभी श्रमिक इस योजना के पात्र हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है और मासिक आय 15000 रुपये तक है।
अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मिक जो आयकर दाता नही है और ईपीएफ/, ईएसआईसी, एनपीएस आदि से ना जुड़े हों, अपने निकटवर्ती सीएससी सेंटर के माध्यम से इस योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना में आवेदन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मासिक अंशदान जमा करवा कर अपना पंजीकरण करवाया जा सकता है। सरकार की योजना के अनुसार यह अंशदान 60 वर्ष की आयु तक जारी रहेगा तथा इसके बाद पंजीकृत श्रमिकों को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में अधिक से अधिक असंगठित क्षेत्र से संबंधित श्रमिकों को जोडऩे के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जिले के सभी पात्र श्रमिको से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में अपनी निकटवर्ती सीएससी पर पहुंचकर इस योजना का लाभ उठाएं।

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