कैथल, 6 अगस्त: जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जिला कैथल की संपूर्ण परिधि में जन हित में पतंग उड़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली चाईना डोरी अथवा दूसरी अन्य सिंथैटिक वस्तु के स्टोर करने, बिक्री तथा खरीद पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आगामी 3 माह के लिए लागू रहेंगे तथा इन आदेशों की पालना पुलिस अधीक्षक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधीश द्वारा यह आदेश पतंग उड़ाने के लिए चाईना डोरी अथवा अन्य सिंथैटिक वस्तु से मानव जीवन को होने वाले नुकसान के मद्देनजर जारी किए गए हैं। इन आदेशों की उल्लंघना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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